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अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, अगली तारीख 18 दिसंबर को

अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, अगली तारीख 18 दिसंबर को

प्रयागराज। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अदालत में सुनवाई न हो पाने के कारण यह मामला अब 18 दिसंबर को लिया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में अपना पक्ष रख चुकी है।

चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अब्बास अंसारी पर जेल कर्मचारियों को धमकाने और नियमों का उल्लंघन कर अवैध मुलाकात के आरोप लगे थे, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को हाईकोर्ट को चार सप्ताह के भीतर उनकी जमानत याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया था, लेकिन यह मामला अब भी लंबित है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिल चुकी है जमानत

अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को जमानत प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया था कि आरोपी पर ऐसी शर्तें लगाई जाएं जिससे वह गवाहों को प्रभावित न कर सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो। ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच तीन अलग-अलग एफआईआर के आधार पर शुरू की थी।

पहली एफआईआर में आरोप था कि एक निर्माण कंपनी ने सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया। दूसरी एफआईआर में आरोप लगाया गया कि मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि से स्कूल निर्माण के लिए धन लिया, लेकिन स्कूल नहीं बना और जमीन का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है मामला

चित्रकूट के कर्वी थाने में 31 अगस्त 2024 को अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अब्बास के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने सरकार के जवाब पर अपना रेज्वाइंडर दाखिल कर दिया है। सभी पक्षों की दलीलें दर्ज हो चुकी हैं, और अगली सुनवाई में अंतिम बहस होगी।