GST Reforms से मिडिल क्लास को कितना होगा फायदा? जानें क्या-क्या हो गया सस्ता

नई दरें कब लागू होंगी?
जीएसटी की संशोधित दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। हालांकि, तंबाकू उत्पादों के लिए फिलहाल पुरानी दरें जारी रहेंगी।
किन सामानों पर सस्ती हुई जीएसटी?
रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजों पर जीएसटी घटा दी गई है।
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पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे साबुन, शैंपू, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल और फेस पाउडर पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले 18% वसूला जाता था।
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खाने-पीने का सामान और प्री-पैकेज्ड स्नैक्स जैसे भुजिया, नमकीन, मिक्सचर पर अब 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा।
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बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है।
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रोटी और पराठे पर से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है।
दवाओं पर क्या असर पड़ेगा?
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सभी दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
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33 जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह शून्य (0%) कर दिया गया है।
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मेडिकल, सर्जिकल और वेटरनरी उपकरणों पर भी अब 5% जीएसटी लगेगा।
गाड़ियों पर नया जीएसटी रेट
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पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड कारें (1200cc इंजन तक और लंबाई 4 मीटर से कम) पर अब 18% जीएसटी लगेगा।
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डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500cc तक इंजन और 4 मीटर लंबाई तक) पर भी अब 18% टैक्स लगेगा, पहले यह 28% था।
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टू-व्हीलर्स (350cc तक इंजन क्षमता वाले) पर भी 28% की जगह अब सिर्फ 18% जीएसटी देना होगा।
इंश्योरेंस पर बड़ी राहत
लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। पहले इस पर 18% टैक्स लगता था। इससे अधिक लोग बीमा करवाने के लिए प्रेरित होंगे और कवरेज का फायदा आम जनता तक आसानी से पहुंच पाएगा।
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