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ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या मामला: षड्यंत्र के आरोपी दरोगा राजेश यादव की जमानत अर्जी खारिज

ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या मामला: षड्यंत्र के आरोपी दरोगा राजेश यादव की जमानत अर्जी खारिज

जौनपुर। गौराबादशाहपुर थानाक्षेत्र के कबीरूद्दीनपुर गांव में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की तलवार से हत्या के मामले में जिला जज अनिल कुमार वर्मा ने षड्यंत्र के आरोपी दरोगा राजेश यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

वादी रामजस यादव की ओर से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 30 अक्तूबर की सुबह 7:15 बजे अनुराग यादव अपने चचेरे भाई के साथ खेत जा रहे थे, तभी जमीन की रंजिश को लेकर रमेश, शशांक, सूरज, लालता, लालमोहन और राजेश हथियारों के साथ उन पर हमला करने पहुंचे। रमेश ने तलवार से अनुराग की गर्दन काट दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी दी।

दरोगा राजेश यादव ने अपनी जमानत के लिए तर्क दिया कि वह मेरठ में तैनात था और घटना के डेढ़ वर्ष पूर्व से अपने घर नहीं गया। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए बताया कि आरोपी हत्या के षड्यंत्र में शामिल था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है।