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Jaunpur : जमीनी विवाद में हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास

Jaunpur : जमीनी विवाद में हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास

जौनपुर: सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के गड़ैला गाँव में 18 वर्ष पहले हुए जमीनी विवाद के चलते हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने दोषियों को कड़ी सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) रूपाली सक्सेना की अदालत ने इस मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास और ₹23,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही, क्रॉस मुकदमे में एक अन्य दोषी को भी आजीवन कारावास और ₹20,000 जुर्माने की सजा दी गई।

घटना का विवरण

घटना 3 अप्रैल 2006 को शाम चार बजे की है, जब वादी राम जनम सिंह ने सरायख्वाजा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि गाँव के अभिमन्यु सिंह अपने बेटों प्रवेश सिंह, अभिषेक, शितलेश और गोरख के साथ वादी की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। सभी आरोपी भाला और गड़ासा जैसे घातक हथियारों से लैस थे।

जब वादी के पिता रत्नाकर सिंह ने उन्हें ऐसा करने से रोका, तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। आत्मरक्षा में रत्नाकर सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की, लेकिन आरोपी उन पर हमला करने में सफल रहे। गड़ासा और भाले से किए गए हमले में रत्नाकर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बचाने आई उनकी पत्नी भी घायल हो गईं। वादी के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक घटना हो चुकी थी।

क्रॉस मुकदमे का विवरण

उसी घटना के क्रॉस केस में प्रवेश सिंह ने सरायख्वाजा थाना में एक अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके अनुसार, वादी राम जनम सिंह, शिव जनम, रत्नाकर और उनके परिवार ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। आरोप लगाया गया कि रत्नाकर ने बल्लम से प्रवेश पर वार किया, जबकि शिव जनम ने बंदूक से फायरिंग की, जिससे प्रवेश के पिता अभिमन्यु की मौत हो गई।

अदालत का फैसला

सरकारी वकील आशीष कुमार सिंह और प्रदीप कुमार ने गवाहों और सबूतों को अदालत में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद, अदालत ने प्रवेश और गोरख को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, क्रॉस मुकदमे में राम जनम सिंह को हत्या और हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी गई।