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इमरान खान और बुशरा बीबी भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार, हुई इतने सालों की सजा और जुर्माना

इमरान खान और बुशरा बीबी भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार, हुई इतने सालों की सजा और जुर्माना

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Biwi) को अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए 14 और 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इमरान खान पर 10 लाख रुपये और उनकी पत्नी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उनकी सजा छह महीने और तीन महीने बढ़ाई जाएगी।

यह फैसला न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने सुनाया, जिन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े 50 अरब पाकिस्तानी रुपये के भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की। फैसले के तुरंत बाद बुशरा बीबी को हिरासत में ले लिया गया, जबकि इमरान खान पहले से ही जेल में हैं।

क्या है अल-कादिर ट्रस्ट मामला?

यह मामला 2019 में स्थापित अल-कादिर विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी पत्नी और अन्य नेताओं के साथ मिलकर अवैध तरीके से जमीन हड़पी और ट्रस्ट के नाम पर राष्ट्रीय खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। बुशरा बीबी पर आरोप है कि उन्होंने ट्रस्ट के लिए मलिक रियाज नामक उद्योगपति से 5 कैरेट की हीरे की अंगूठी मांगी।

अदालत का फैसला और प्रतिक्रिया

अदालत ने ट्रस्ट को सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्देश दिया है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान खान ने इसे "न्यायपालिका की साख पर हमला" बताया और कहा कि वह सभी आरोपों का सामना करेंगे।

इस मामले ने पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर जनता और विपक्षी दलों में बहस छिड़ी हुई है।