Atul Subhash Suicide Case : आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दादी या मां… किसके साथ रहेगा अतुल सुभाष का बेटा?

Atul Subhash Suicide Case : बेंगलुरु के टेक इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या (Atul Subhash Suicide Case) के बाद उनकी चार साल की बेटे की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला दिया कि अतुल सुभाष का बेटा अपनी मां निकिता सिंघानिया (Nikita Singhania) के पास रहेगा।
अतुल सुभाष की मौत के बाद उनकी मां ने पोते की कस्टडी की मांग की थी, वहीं उनकी पत्नी निकिता ने बेटे की कस्टडी के लिए याचिका दायर की थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एससी शर्मा ने वीडियो कॉल के जरिए बच्चे से बात की और इसके बाद कस्टडी को लेकर फैसला लिया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि 4 साल के बच्चे की कस्टडी उसकी मां को मिलनी चाहिए।
इस मामले में अतुल सुभाष की मां ने याचिका दाखिल कर पोते की कस्टडी की मांग की थी। इसके जवाब में, निकिता सिंघानिया ने अदालत को बताया था कि उनका बेटा फरीदाबाद में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करता है और वह बेंगलुरु वापस जाने के लिए तैयार है।
अतुल सुभाष ने दिसंबर में आत्महत्या कर ली थी और अपने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और उसके परिवार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था।
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