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दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड: एक लाख का इनामी भोले राजभर ने कोर्ट में किया सरेंडर, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल

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जौनपुर के बहुचर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड में बुधवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मामले में एक लाख रुपये का इनामी आरोपी भोले राजभर ने जिला एवं सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। हालांकि, इस हत्याकांड का एक अन्य मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद अब भी फरार है।

शादी से पहले दूल्हे की कर दी गई थी हत्या

सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़ऊर गांव निवासी आजाद बिंद की 1 मई को शादी थी। बारात खेतासराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव जानी थी, लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही कार में सवार दूल्हे आजाद बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी।

मामले में भोले राजभर, शोले राजभर, प्रदीप बिंद और रवि यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि, कई दिनों तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मृतक की बहन सौम्या बिंद न्याय की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर आईं।

अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री से भी लगाई थी गुहार

मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सौम्या बिंद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav से मुलाकात कर मदद की अपील की थी। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) से भी मुलाकात की।

कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि यादव को मुठभेड़ में मार गिराया। हालांकि, इस एनकाउंटर पर सवाल उठे और सौम्या बिंद ने इसे फर्जी बताते हुए कहा कि पुलिस मुख्य आरोपियों को छोड़कर कमजोर लोगों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने रवि यादव की मां से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी।

बाद में सौम्या बिंद ने मुख्यमंत्री Yogi Adityanath से भी मुलाकात कर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी।

हाई कोर्ट से मिली थी राहत

रवि यादव के एनकाउंटर के बाद भोले राजभर और प्रदीप बिंद फरार चल रहे थे। इस दौरान भोले राजभर की मां ने बेटे की सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने उसे 60 दिनों के भीतर सरेंडर करने की राहत देते हुए गिरफ्तारी और पुलिस उत्पीड़न पर रोक लगा दी थी।

इसी आदेश के तहत बुधवार को भोले राजभर जिला न्यायालय पहुंचा और एसीजेएम-2 की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

भोले राजभर के अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उनके मुवक्किल ने सरेंडर किया है। अब जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी।

धरनास्थल पर रो पड़ी सौम्या बिंद

भोले राजभर के सरेंडर की सूचना मिलते ही कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठी सौम्या बिंद भावुक हो गईं और फफक-फफक कर रोने लगीं। वह पिछले कई दिनों से मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठी हैं।

फिलहाल इस चर्चित हत्याकांड में एक लाख रुपये का इनामी आरोपी प्रदीप बिंद अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश देने का दावा कर रही है।