सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान भारत योजना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू करने पर रोक लगा दी है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौते के तहत इस योजना को लागू करने का आदेश दिया था, जिसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि स्वास्थ्य का विषय राज्य सूची में आता है और उच्च न्यायालय का आदेश दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ समझौता करने के लिए बाध्य करता है।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को समझौता कर आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का आदेश दिया था। याचिका में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स की कमी को लेकर चिंता जताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई तक योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है।
आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसके तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और देशभर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं जनकल्याण केंद्र स्थापित किए जाने हैं।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जो दिल्ली में योजना के भविष्य को तय करेगा।
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