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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ED पर लगाया 1 लाख का जुर्माना, कहा- कानून के दायरे में रहकर करें काम

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ED पर लगाया 1 लाख का जुर्माना, कहा- कानून के दायरे में रहकर करें काम

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर एक रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ बिना पर्याप्त आधार के मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के मामले में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए।

जस्टिस मिलिंद जाधव की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए ईडी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से बचने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों को स्पष्ट संदेश देने की आवश्यकता है।

कोर्ट ने मुंबई के रियल एस्टेट डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ विशेष अदालत द्वारा अगस्त 2014 में जारी नोटिस को भी रद्द कर दिया। यह नोटिस ईडी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर जारी किया गया था।

ईडी ने विले पार्ले थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। यह शिकायत एक संपत्ति खरीदार द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें जैन पर समझौते के उल्लंघन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

हाईकोर्ट के इस फैसले ने नागरिकों के अधिकारों और केंद्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारियों पर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है।