Cough Syrup Ban : राजस्थान-मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों में कफ सिरफ पर लगी रोक, यहां सिरप बेचा तो मिलेगी इतनी सजा?

किन राज्यों में लगा प्रतिबंध
सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में कफ सिरप पर रोक लगा दी है।
अब तक जिन राज्यों ने कार्रवाई की है, वे हैं- मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़।
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मध्य प्रदेश ने Coldrif और Nestro DS सिरप को तुरंत प्रतिबंधित किया है।
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राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, यूपी और पंजाब ने भी इन सिरप की बिक्री और वितरण पर रोक लगाई है।
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महाराष्ट्र ने अलर्ट जारी करते हुए सभी फार्मेसी और अस्पतालों को सावधानी बरतने को कहा है।
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छत्तीसगढ़ में 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप के उपयोग पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
नियम तोड़ने पर क्या होगी सजा
भारत में प्रतिबंधित या मिलावटी दवा बेचना एक गंभीर अपराध है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 27A के तहत, अगर कोई व्यक्ति मिलावटी दवा देकर किसी की मृत्यु का कारण बनता है, तो उसे कम से कम 10 साल की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है।
वहीं, भारतीय न्याय संहिता के तहत मिलावटी दवा बेचने के दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी है।
जन-जागरूकता और सुरक्षा उपाय
स्वास्थ्य विभाग ने माता-पिता से अपील की है कि वे 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न दें।
सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर लोगों को बिना जांची-परखी दवाओं के खतरों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
इसके साथ ही, दवा दुकानों, अस्पतालों और वितरकों की सख्त निगरानी की जा रही है।
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प्रतिबंधित सिरप बेचने या लिखने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।
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कई राज्यों में औषधि नियंत्रकों को निलंबित किया गया है और सिरप के स्टॉक को सील कर दिया गया है।