हाईकोर्ट से Elvish Yadav को झटका, सांप से जहर निकालने के मामले में चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज

Elvish Yadav :सोशल मीडिया स्टार और यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नोएडा में आयोजित रेव पार्टी केस में दाखिल चार्जशीट और समन को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला सोमवार को जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने सुनाया।
क्या है मामला?
तीन नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में एक रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स और सांप के ज़हर के इस्तेमाल और जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाने का आरोप लगा था। इस केस में पीएफए (PFA) संस्था के एनिमल वेलफेयर अफसर गौरव गुप्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी।
एफआईआर में एल्विश यादव समेत कई लोगों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, आईपीसी, और एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट से समन जारी हुआ।
एल्विश ने क्या कहा?
एल्विश यादव की तरफ से कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी कि उनके खिलाफ दर्ज केस कानूनी रूप से सही नहीं है। याचिका में कहा गया कि–
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शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता अब पशु कल्याण अधिकारी नहीं हैं, फिर भी उन्होंने खुद को अधिकारी बताकर एफआईआर करवाई।
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एल्विश के पास से ना कोई सांप मिला और ना ही नशीला पदार्थ, इसलिए सीधे तौर पर उन्हें मामले से जोड़ना गलत है।
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एल्विश और अन्य आरोपियों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया है।
इसके अलावा, एल्विश की तरफ से यह भी कहा गया कि वे एक लोकप्रिय पब्लिक फिगर हैं और कई रियलिटी शोज में हिस्सा ले चुके हैं। उनके नाम पर मीडिया की नज़र पहले से थी, जिससे पुलिस ने दबाव में आकर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराएं जोड़ दीं, हालांकि बाद में पुलिस उन्हें साबित नहीं कर पाई और आरोप हटाने पड़े।
कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने एल्विश यादव की दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि अब एल्विश को समन का जवाब देना होगा और केस की अगली सुनवाई का सामना करना पड़ेगा।
यह मामला अब और भी अहम हो गया है क्योंकि अदालत ने यह साफ कर दिया है कि जांच और अभियोजन प्रक्रिया में कोई राहत नहीं दी जाएगी। अब देखना होगा कि ट्रायल में आगे क्या मोड़ आता है।
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