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जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक...दर्ज थे कई मुकदमे, 23 महीने बाद रिहा हुए Azam Khan

Azam Khan

Azam Khan Release: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को आखिरकार 23 महीने बाद जेल से रिहाई मिल गई। वे सीतापुर जेल से बाहर निकलते ही कार में सवार हुए और समर्थकों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ गए। आजम खान की रिहाई मंगलवार सुबह 9 बजे तय थी, लेकिन दस्तावेज़ों में गड़बड़ी के कारण प्रक्रिया अटक गई। दोपहर में औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया गया।

81 केसों में फंसे आजम खान

रिपोर्ट्स के अनुसार, आजम खान पर 81 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच रामपुर पुलिस ने की है। ये अधिकतर मामले 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद दर्ज हुए थे। आरोपों में जमीन कब्जा, धोखाधड़ी, अतिक्रमण, हिंसा और चोरी शामिल हैं।

  • जमीन कब्जा और धोखाधड़ी: एक किसान से धोखे से जमीन हड़पने और उसे मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में मिलाने का आरोप।

  • नकली जन्म प्रमाण पत्र: आजम, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला पर बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप, जिसमें उन्हें दोषी भी ठहराया गया।

  • हमला और तोड़फोड़: 2016 में एक घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने के मामले में आजम को 7 साल जेल और 8 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

  • बकरी चोरी केस: 2019 में यतीमखाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का घर गिरवाने और उसकी बकरियां व अन्य पशु चोरी करने का आरोप।

आजम खान की रिहाई में देरी इसलिए हुई क्योंकि बेल बॉन्ड पर दर्ज पते में गलती पाई गई थी। सुधार के बाद ही रिहाई संभव हो पाई। जब वे जेल से बाहर आए तो भारी संख्या में मौजूद सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया।