Hate Speech Case : अब्बास अंसारी हेट स्पीट मामले में दोषी करार, दो साल की सजा, विधायकी रहेगी या जाएगी?

Abbas Ansari Hate Speech Case: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में सुभासपा विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उनके साथ-साथ सह-आरोपी मंसूर अंसारी को षड्यंत्र रचने (धारा 120 बी) का दोषी माना गया है और छह महीने की सजा दी गई है।
कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे अब्बास अंसारी
सजा की घोषणा के बाद अब्बास अंसारी ने संकेत दिए हैं कि वह मऊ सीजेएम कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि मुकदमे के दौरान उनके पक्ष को ठीक से नहीं सुना गया और उन्हें न्याय नहीं मिला।
क्या खत्म हो जाएगी विधायकी?
इस फैसले के बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो जाएगी? लेकिन अब यह साफ हो गया है कि दो साल की सजा होने के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता फिलहाल बनी रहेगी। अगर उन्हें दो साल से अधिक की सजा हुई होती, तो उनकी सीट पर खतरा बन सकता था।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर अफसरों को चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि सत्ता में आने के बाद वे उन्हें सबक सिखाएंगे। इस बयान के बाद उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया, जिनमें आपराधिक धमकी, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, सरकारी कार्य में बाधा और धार्मिक-जातीय वैमनस्य फैलाने जैसी गंभीर आरोप शामिल थे।
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