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Kolkata Rape-Murder Case: दोषी संजय रॉय के उम्रकैद की सजा पर CM ममता असंतुष्ट, फांसी की मांग को लेकर जाएगी हाईकोर्ट

Kolkata Rape-Murder Case: दोषी संजय रॉय के उम्रकैद की सजा पर CM ममता असंतुष्ट, फांसी की  मांग को लेकर जाएगी हाईकोर्ट

Kolkata Rape-Murder Case : पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी संजय राय (Sanjay Roy) को सियालदह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) ने असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने इसे "दुर्लभतम अपराध" करार देते हुए कहा कि दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।

फैसले पर असंतोष, हाईकोर्ट का रुख करेगी राज्य सरकार


ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार इस मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने कहा, "यह एक जघन्य अपराध है और इसे दुर्लभतम श्रेणी में मानते हुए फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी। मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं।"

कोलकाता पुलिस से जबरन छीना गया जांच का जिम्मा


मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि मामले की जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस से जबरन छीनकर सीबीआई को सौंपा गया। उन्होंने कहा, "यदि यह मामला कोलकाता पुलिस के पास होता, तो दोषी को मौत की सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाता।"

अदालत का तर्क: दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता अपराध

सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता, जिससे मृत्युदंड दिया जा सके। अदालत के इस तर्क पर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाते हुए इसे "संवेदनशील मामला" बताया और सर्वोच्च दंड की मांग की।

ममता ने की कठोर सजा की मांग


ममता बनर्जी ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर लिखा, "इस जघन्य अपराध को दुर्लभतम क्यों नहीं माना गया, यह समझ से परे है। दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। राज्य सरकार न्याय सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट जाएगी।"