वीर सावरकर मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए Rahul Gandhi, लगा इतने का जुर्माना, हो सकती है कानूनी कार्रवाई

Rahul Gandhi : लखनऊ की एक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर हुई सुनवाई के दौरान उनकी गैर-मौजूदगी के कारण की गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत ने उन्हें 14 अप्रैल 2025 को हर हाल में पेश होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट में अनुपस्थिति पर कानूनी कार्रवाई संभव
अगर राहुल गांधी (Rahul Gandhi)14 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मामला उनके अकोला में दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला बताया था। इस बयान के खिलाफ शिकायतकर्ता नृपेन्द्र पांडे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचे थे।
राहुल गांधी के वकील की दलील
राहुल गांधी की ओर से उनके वकील प्रांशु अग्रवाल अदालत में पेश हुए और पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। सुनवाई लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट में जारी है। शिकायतकर्ता वकील नृपेन्द्र पांडे ने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी बार-बार समन के बावजूद उपस्थित नहीं हो रहे, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
कोर्ट में गैरहाजिरी का कारण बताया
राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में बताया कि वे इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और दिल्ली में उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक थी। इसके अलावा, कई अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों में भी उनकी उपस्थिति जरूरी थी, जिससे वे कोर्ट में पेश नहीं हो सके। वकील ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अदालत का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
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