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Waqf Amendment Act 2025: देशभर में लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को होगी सुनवाई

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Waqf Amendment Act 2025:  वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 (Waqf Amendment Act 2025) आज यानी 8 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए इसे आधिकारिक रूप से प्रभावी कर दिया है। हालांकि इस कानून को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।

सुप्रीम कोर्ट में अब तक 15 याचिकाएं, केंद्र ने दाखिल की कैविएट

इस अधिनियम को चुनौती देने के लिए अब तक सुप्रीम कोर्ट में 15 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इन याचिकाओं में कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। केंद्र सरकार ने इन याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करते हुए आग्रह किया है कि किसी भी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने से पहले सरकार की भी बात सुनी जाए।

सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 15 अप्रैल 2025 को सुनवाई करेगा। इससे पहले 7 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को मामले की सूचीबद्धता को लेकर आश्वासन दिया था। ये याचिकाएं प्रमुख मुस्लिम संगठनों की ओर से दायर की गई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है जमीयत उलेमा-ए-हिंद।

केंद्र ने दी सफाई: धर्म नहीं, प्रॉपर्टी प्रबंधन से जुड़ा कानून

सरकार का कहना है कि यह कानून धार्मिक मामलों को नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर है। भाजपा का तर्क है कि इस विधेयक को विभिन्न समुदायों से बातचीत और सुझाव लेने के बाद तैयार किया गया है, जिसमें गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भी भागीदारी रही है। सरकार का दावा है कि संशोधन के बाद अब वक्फ संपत्ति से महिलाओं और बच्चों को भी लाभ मिल सकेगा, जो पहले नहीं मिल पा रहा था।

कौन सा प्रावधान बना विवाद की जड़?

सबसे अधिक विवाद वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने के प्रावधान को लेकर है। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह प्रावधान वक्फ की धार्मिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है।

पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रदर्शन, पुलिस वाहन फूंके

इस कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने सड़कों पर जाम लगाकर पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। प्रारंभ में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जब भीड़ तय स्थान से आगे बढ़ने लगी तो स्थिति बेकाबू हो गई।

Waqf Amendment Act 2025: देशभर में लागू हुआ संशोधित कानून, सुप्रीम कोर्ट में 15 याचिकाएं, 15 अप्रैल को सुनवाई

नई दिल्ली:
वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 आज यानी 8 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए इसे आधिकारिक रूप से प्रभावी कर दिया है। हालांकि इस कानून को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।

सुप्रीम कोर्ट में अब तक 15 याचिकाएं, केंद्र ने दाखिल की कैविएट

इस अधिनियम को चुनौती देने के लिए अब तक सुप्रीम कोर्ट में 15 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इन याचिकाओं में कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। केंद्र सरकार ने इन याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करते हुए आग्रह किया है कि किसी भी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने से पहले सरकार की भी बात सुनी जाए।

सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 15 अप्रैल 2025 को सुनवाई करेगा। इससे पहले 7 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को मामले की सूचीबद्धता को लेकर आश्वासन दिया था। ये याचिकाएं प्रमुख मुस्लिम संगठनों की ओर से दायर की गई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है जमीयत उलेमा-ए-हिंद।

केंद्र ने दी सफाई: धर्म नहीं, प्रॉपर्टी प्रबंधन से जुड़ा कानून

सरकार का कहना है कि यह कानून धार्मिक मामलों को नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर है। भाजपा का तर्क है कि इस विधेयक को विभिन्न समुदायों से बातचीत और सुझाव लेने के बाद तैयार किया गया है, जिसमें गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भी भागीदारी रही है। सरकार का दावा है कि संशोधन के बाद अब वक्फ संपत्ति से महिलाओं और बच्चों को भी लाभ मिल सकेगा, जो पहले नहीं मिल पा रहा था।

कौन सा प्रावधान बना विवाद की जड़?

सबसे अधिक विवाद वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने के प्रावधान को लेकर है। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह प्रावधान वक्फ की धार्मिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है।

पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रदर्शन, पुलिस वाहन फूंके

इस कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने सड़कों पर जाम लगाकर पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। प्रारंभ में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जब भीड़ तय स्थान से आगे बढ़ने लगी तो स्थिति बेकाबू हो गई।