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Waqf Amendment Act : वक्फ संशोधन एक्ट मामले पर सुनवाई इतने तारीख तक टली, बोले SG मेहता- बनी रहेगी यथास्थिति...

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Waqf Amendment Act : वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी याचिकाओं पर अब 20 मई (मंगलवार) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) की अगुवाई वाली पीठ ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कोर्ट ने फिलहाल 1995 के पुराने वक्फ कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने से मना कर दिया है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर यथास्थिति बनाए रखेगी यानी वक्फ की संपत्तियों या प्रबंधन में कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया जाएगा। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि वह मंगलवार को केवल अंतरिम राहत के मुद्दे पर ही चर्चा करेगी।

इस मामले में सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा, जबकि केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा है कि वे सोमवार तक अपने लिखित जवाब दाखिल करें।

इससे पहले पूर्व CJI जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, लेकिन 13 मई को उनके रिटायर हो जाने के बाद यह मामला अब CJI गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ में स्थानांतरित हो गया है।

कोर्ट का सख्त रुख:

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 2025 के संशोधन कानून को चुनौती देने के बहाने अब 1995 के पुराने वक्फ कानून को लेकर कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा, "अगर कोई याचिकाकर्ता सिर्फ इसलिए 1995 के कानून को चुनौती देना चाहता है क्योंकि संशोधित कानून पर बहस चल रही है, तो यह मंजूर नहीं किया जाएगा।"

इससे पहले 17 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के उस वादे को दर्ज किया था जिसमें सरकार ने कहा था कि वह 5 मई तक वक्फ बाय यूजर और वक्फ संपत्तियों को न तो अधिसूचित करेगी और न ही किसी प्रकार की नियुक्ति होगी।

केंद्र सरकार का दोहराया भरोसा:

तुषार मेहता ने फिर से दोहराया कि सरकार वक्फ बाय यूजर के तहत बनी संपत्तियों को भी गैर-अधिसूचित नहीं करेगी और सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी।