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UPI New Rules : यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर, 15 सितंबर से बदल जाएगा पेमेंट का नियम

UPI Down

UPI New Rules : डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 सितंबर से यूपीआई लेनदेन की लिमिट में बदलाव किया है। अब पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। इससे बड़े लेनदेन और भी आसान हो जाएंगे। यह फैसला खासतौर पर उन क्षेत्रों के लिए अहम है, जहां पहले कम लिमिट के चलते दिक्कत होती थी।

क्या बदला नए नियमों में?

  • कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस प्रीमियम: पहले 2 लाख रुपये तक की लिमिट थी, जिसे अब 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

  • अन्य कैटेगरी (क्रेडिट कार्ड बिल, ट्रैवल, सरकारी ई-मार्केटप्लेस आदि): अब एक ट्रांजैक्शन में 5 लाख रुपये तक पेमेंट किया जा सकेगा।

  • डेली लिमिट: हालांकि, सभी कैटेगरी को मिलाकर एक दिन में अधिकतम 10 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

ज्वेलरी और बैंकिंग सेवाओं के लिए नई लिमिट

  • ज्वेलरी खरीद: यूपीआई के जरिए अब 2 लाख रुपये तक की ज्वेलरी खरीदी जा सकती है (पहले लिमिट 1 लाख रुपये थी)। हालांकि, एक दिन में 6 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे।

  • बैंकिंग सेवाएं (जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट): डिजिटल ऑनबोर्डिंग के जरिए अब प्रति लेनदेन 5 लाख रुपये प्रतिदिन तक निवेश संभव है।

  • पर्सन-टू-पर्सन (P2P) पेमेंट: इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लिमिट पहले की तरह 1 लाख रुपये प्रति दिन ही रहेगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

NPCI का मानना है कि इस बदलाव से बड़े लेनदेन आसान होंगे और यूजर्स का अनुभव बेहतर होगा। इससे इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, ट्रैवल, ज्वेलरी और बैंकिंग जैसे कई सेक्टर्स में पेमेंट प्रोसेस ज्यादा सहज होगा। इसका फायदा सीधे उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों को मिलेगा।