अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल, अब नहीं होगा मऊ में उपचुनाव

लखनऊ/मऊ। मऊ सदर से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी कर दिया।
मामला क्या था
अब्बास अंसारी पर 2023 में सदर कोतवाली, गाजीपुर में एक व्यापारी की जमीन पर कब्ज़ा करने का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में निचली अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। सजा तय होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः रद्द कर दी गई थी।
हाईकोर्ट से मिली राहत
अब्बास अंसारी ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत प्रदान की। इसके बाद उन्होंने विधायकी बहाली के लिए फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस याचिका में उन्होंने चुनाव आयोग और प्रमुख सचिव को पक्षकार बनाया था।
विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश
हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल करने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया। इस फैसले को अब्बास अंसारी और उनके समर्थकों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है।
.webp)
