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आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें, दो पैन कार्ड मामले में सजा बढ़ाकर 10 साल हुई

Azam Khan

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री Azam Khan की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दो पैन कार्ड रखने के मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है।

कोर्ट ने सिर्फ सजा ही नहीं बढ़ाई, बल्कि जुर्माने की राशि में भी भारी इजाफा किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अब आजम खान पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार

इस मामले में Abdullah Azam Khan की सजा 7 साल ही बरकरार रखी गई है, लेकिन उन पर लगाए गए जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल्ला आजम पर करीब 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने किया फैसले का स्वागत

इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने वाले Akash Kumar Saxena ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है।

उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इस मामले में सजा बढ़ाने की अपील की गई थी और अदालत ने उसे स्वीकार भी किया।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल वर्ष 2019 में सिविल लाइन कोतवाली में दो पैन कार्ड रखने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ था।

17 नवंबर 2025 को निचली अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया था।

इसके बाद 19 नवंबर 2025 को आजम खान ने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे 20 अप्रैल 2026 को खारिज कर दिया गया। अब एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सजा बढ़ाते हुए नया आदेश जारी किया है।