DA Hike : योगी सरकार का राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा, इतने प्रतिशत बढ़ा मंहगाई भत्ता

DA Hike : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में दो प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में 53 फीसदी दर से दिया जा रहा महंगाई भत्ता अब बढ़कर 55 फीसदी हो गया है। इस संबंध में शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया गया है। यह संशोधित दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगी, जिससे लगभग 16 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस निर्णय पर कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार के इस निर्णय से राज्य के खजाने पर मई माह में एरियर भुगतान के रूप में 193 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वहीं, पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों में लगभग 129 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जून 2025 से सरकार पर प्रतिमाह 107 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य का निर्णय
भारत सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत 1 जनवरी 2025 से कर्मचारियों को मूल वेतन का 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते के रूप में देने की घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी तिथि से राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप DA देती है। इस फैसले से राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षक व कर्मचारी, शहरी निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कार्मिक तथा यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
महंगाई भत्ते का भुगतान व्यवस्था
बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान 1 अप्रैल 2025 से नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। हालांकि, 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए देय राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा की जाएगी। इस जमा राशि पर आयकर और सरचार्ज की कटौती की जाएगी तथा यह राशि 1 अप्रैल 2026 तक खाते में रहेगी, जिसे इससे पहले नहीं निकाला जा सकेगा। जो कर्मचारी GPF के सदस्य नहीं हैं, उनके लिए यह राशि सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में जमा कराई जाएगी।
एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए देय महंगाई भत्ते की राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इस राशि का 14 प्रतिशत अंशदान भी टियर-1 पेंशन खाते में डाला जाएगा। शेष 90 प्रतिशत धनराशि संबंधित कर्मचारी के पीपीएफ या एनएससी खाते में जमा कराई जाएगी।
.webp)
