खाना बनाने को लेकर हुआ विवाद पत्नी ने काट दी पति की जीभ, बोली- REEL बनाने से रोकता था, 6 महीने में...

छोटी-सी बात से शुरू हुआ विवाद
संजयपुरी गली नंबर, बेगमाबाद निवासी राम अवतार और गीता ने अपने इकलौते बेटे विपिन की शादी मेरठ के मलियाना इलाके की रहने वाली ईशा से की थी। घर छोटा होने के कारण ऊपर की मंजिल पर एक कमरा बनवाया गया, जहां विपिन अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। विपिन मोदीनगर की एक फैक्ट्री में प्राइवेट नौकरी करता है।
सोमवार रात ईशा ने खाने में अंडा करी बनाई थी। रात करीब 8 बजे काम से लौटे विपिन ने रोज अंडे खाने से मना किया। इस पर ईशा ने चिकन मंगाने की बात कही और पलंग के नीचे से शराब की बोतल निकाल ली। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।
हाथापाई से हैवानियत तक
रात करीब 11 बजे विवाद बढ़कर हाथापाई में बदल गया। करीब दो घंटे चले झगड़े के दौरान ईशा ने विपिन को कई थप्पड़ मारे। आरोप है कि बाद में प्यार जताने के बहाने उसने विपिन की जीभ अपने दांतों में दबाकर जोर से काट ली। इससे जीभ का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया और विपिन के मुंह से खून बहने लगा।
दर्द से तड़पता हुआ विपिन सीढ़ियों से नीचे आया और कटे हुए जीभ के टुकड़े को हाथ में लेकर मां को दिखाया। परिजनों को पहले लगा कि किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है।
मोहल्ले में हंगामा
घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठा हो गईं और गुस्से में ईशा की पिटाई कर दी। इसी दौरान ईशा ने खुद कबूल किया कि उसने चाकू नहीं, बल्कि अपने दांतों से जीभ काटी है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
मां ने लगाए गंभीर आरोप
विपिन की मां गीता ने बहू के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद ही पता चला कि ईशा सिगरेट और शराब पीती है। वह अक्सर पति से शराब मंगवाती थी और मना करने पर घर छोड़ने की धमकी देती थी। आए दिन गाली-गलौज और मारपीट होती थी। सोमवार रात उसने जानबूझकर बेटे की जीभ काट दी।
डॉक्टरों ने जताई चिंता
विपिन को मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार जीभ करीब 2.5 सेंटीमीटर कटकर अलग हो चुकी है और अब सर्जरी से भी उसे जोड़ पाना संभव नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी से कृत्रिम जीभ लगाई जा सकती है, लेकिन पहले जैसी स्पष्ट बोलने की क्षमता लौटना मुश्किल है।
15 साल तक की सजा का प्रावधान
गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ डागर के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। शरीर का अंग कटकर अलग होना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर 15 साल तक की सजा हो सकती है।
पुलिस का बयान
एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि पत्नी द्वारा पति की जीभ काटने के मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि सब्जी बनाने को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक रूप ले गया।
फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और पीड़ित युवक का इलाज जारी है।
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