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हाथरस भगदड़ मामला : हाईकोर्ट ने DM-SSP को किया तलब, पूछा- हादसे का जिम्मेदार कौन? महाकुंभ की तैयारियों पर भी दें जवाब…

हाथरस भगदड़ मामला : हाईकोर्ट ने DM-SSP को किया तलब, पूछा- हादसे का जिम्मेदार कौन? महाकुंभ की तैयारियों पर भी दें जवाब…

प्रयागराज। हाथरस में 2 जुलाई 2024 को भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ (UP Hathras Stampede) में 121 लोगों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने तत्कालीन जिलाधिकारी आशीष कुमार और एसपी निपुण अग्रवाल को जवाबी हलफनामे के साथ 15 जनवरी को अदालत में तलब किया है।

हाईकोर्ट ने पूछा, "इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? और प्रशासन की बदइंतजामी के लिए आपको जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए?"

हाथरस भगदड़ मामला : हाईकोर्ट ने DM-SSP को किया तलब, पूछा- हादसे का जिम्मेदार कौन? महाकुंभ की तैयारियों पर भी दें जवाब…

जस्टिस शेखर यादव की टिप्पणी


हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने भगदड़ मामले में आरोपी महिला मंजू देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि गरीब और अनपढ़ लोगों की भीड़ बुलाकर, बिना समुचित व्यवस्था के ऐसे हादसे बार-बार होते हैं।

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सरकार ने माना, अनुमति से ज्यादा भीड़ हुई थी


सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि आयोजकों ने 80,000 लोगों के आने की अनुमति ली थी, लेकिन ढाई लाख लोग वहां पहुंचे। प्रशासन ने 50 पुलिसकर्मी तैनात किए थे, जो इतनी बड़ी भीड़ संभालने में नाकाफी थे। भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए।

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महाकुंभ के लिए विशेष निर्देश


हाईकोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बदइंतजामी से बचा जाए। इस घटना से सबक लेते हुए सरकार और प्रशासन को व्यापक योजना बनानी होगी।

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क्या है आगे की कार्रवाई?


हाईकोर्ट ने मामले में जवाबदेही तय करने के लिए प्रशासन और आयोजकों को जिम्मेदार ठहराने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने हाथरस के CJM, गृह सचिव उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को आदेश की प्रति भेजी है। 15 जनवरी को होने वाली सुनवाई में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।