Jaunpur : बसपा नेता व चेयरमैन संजय जायसवाल की जमानत याचिका खारिज

जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने मछलीशहर नगर पालिका अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता संजय जायसवाल की धोखाधड़ी, कूटरचना और जालसाजी के मामले में दाखिल जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
यह मामला वादी सूर्य प्रकाश मौर्य द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संजय जायसवाल ने उनकी भूमि को कई बार अलग-अलग लोगों को बेचकर खुद को लाभ पहुंचाया और वादी को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने षड्यंत्र के तहत अन्य व्यक्तियों की मदद से अपनी पत्नी के नाम पर भी भूमि का रजिस्टर्ड बैनामा करा लिया। जब वादी ने इस विषय पर आरोपी से जवाब मांगा, तो 18 जुलाई 2024 को संजय जायसवाल ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत याचिका दायर की, जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतीश कुमार पांडे ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि संजय जायसवाल का आपराधिक इतिहास है और मामला अभी जांच के अधीन है। यदि आरोपी को जमानत दी जाती है, तो इससे विवेचना प्रभावित हो सकती है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संजय जायसवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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