1. Home
  2. यूपी

संभल जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद, कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की 43 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट

संभल जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद, कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की 43 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट

संभल के जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद में कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने गुरुवार को 43 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी जिला अदालत में दाखिल कर दी। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई है।

सर्वे रिपोर्ट में 43 पन्ने और 60 फोटो शामिल: कोर्ट कमिश्नर ने शाही जामा मस्जिद में किए गए सर्वेक्षण के दौरान पाई गई जानकारी को 43 पन्नों में संकलित किया है। रिपोर्ट में लगभग 60 तस्वीरें भी शामिल की गई हैं।

संभल जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद, कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की 43 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट

रिपोर्ट दाखिल करने में हुई देरी: कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट दाखिल करने में देरी का कारण स्वास्थ्य खराब होना बताया।

बवाल और हिंसा: 24 नवंबर को दोबारा सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें पांच लोगों की जान चली गई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए।

अगली कार्रवाई: रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के आदेश पर खोली जाएगी।

संभल जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद, कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की 43 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट

बता दें कि, 19 नवंबर को कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी और अन्य वादकारियों ने जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था। इसके बाद अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वेक्षण के आदेश दिए थे।

संभल जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद, कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की 43 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट

जामा मस्जिद पक्ष का रुख:

जामा मस्जिद की ओर से अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने कहा कि रिपोर्ट सील बंद है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही इसे खोला जाएगा।

संभल जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद, कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की 43 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट

अदालत की प्रक्रिया:

रिपोर्ट को अदालत ने संज्ञान में लेकर सील बंद लिफाफे पर मोहर लगाई है। अगली सुनवाई और कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के आदेशों का इंतजार है।

यह मामला धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इस पर न्यायालय का निर्णय दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।

संभल जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद, कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की 43 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट