संभल मंदिर-मस्जिद विवाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक, दी नई डेट

Sambhal News : उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर और मस्जिद विवाद (Sambhal Mandir-Masjid Case) के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश देते हुए जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को एक महीने के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई
संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामियां कमेटी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है, जबकि मस्जिद कमेटी को पक्षकारों के जवाब के आधार पर दो सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय दिया गया है।
मुस्लिम पक्ष को मिली अस्थायी राहत
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को फिलहाल राहत मिली है। जिला अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगने से विवाद का समाधान अब हाईकोर्ट में ही तय होगा।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में हुई सुनवाई
यह मामला बुधवार, 8 जनवरी को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ के समक्ष पेश हुआ। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के जवाब और मस्जिद कमेटी के प्रत्युत्तर के बाद आगे की कार्यवाही तय करने के संकेत दिए हैं।
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