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परिवहन विभाग ने बदले नियम, अब दूसरे राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों को भी मिल सकेगा यूपी का VIP नंबर, जानें कैसे

UP VIP Number

UP VIP Vhicle Number : अब यूपी में वीआईपी नंबर पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप वाहन सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही खरीदें। परिवहन विभाग ने अब एक बड़ा फैसला लेते हुए नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद भारत के किसी भी राज्य से खरीदी गई गाड़ी को यूपी में मनचाहा वीआईपी नंबर मिल सकेगा। यह नई व्यवस्था अप्रैल 2025 से लागू कर दी गई है।

नियमों में बड़ा संशोधन, अब मिलेगा मनपसंद नंबर

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने पाया कि राज्य में करीब 2.84 लाख वीआईपी नंबर आवंटित नहीं हो सके, जिससे सरकार को लगभग 1424.99 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। इससे पहले केवल उत्तर प्रदेश में पंजीकृत वाहनों को ही वीआईपी नंबर दिए जाते थे। 0001, 0007, 0011, 0786 जैसे नंबरों की नीलामी से प्रति नंबर 50 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक की आमदनी हो सकती है। ऐसे नंबरों की लोकप्रियता को देखते हुए अनुमान लगाया गया कि सभी वीआईपी नंबरों को उपयोग में लाकर सरकार दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त कर सकती है।

दूसरे राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों को भी मिलेगा मौका

अब दिल्ली, हरियाणा या किसी अन्य राज्य से खरीदी गई लग्जरी गाड़ियों के मालिक भी उत्तर प्रदेश में अपने मनपसंद जिले से पंजीयन करवा सकेंगे और पसंदीदा वीआईपी नंबर भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए वाहन मालिक को उस राज्य से टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन (TR) के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लाना अनिवार्य होगा।

कैसे मिलेगा वीआईपी नंबर

इस नई प्रणाली के अंतर्गत, केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 54 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47(1) के तहत फार्म 27 में आवेदन करना होगा। पसंदीदा नंबरों का आरक्षण दो तरीकों से किया जाएगा –

1. ऑनलाइन नीलामी


2. पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटन

जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लगाएगा, उसे संबंधित नंबर दे दिया जाएगा। इससे न केवल वाहन मालिकों को सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि सरकार को भी राजस्व में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी।

नई गाइडलाइन जारी

इस नई व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए परिवहन आयुक्त बी.एन. सिंह ने सभी एआरटीओ (सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी) को विस्तृत दिशा-निर्देश भेज दिए हैं। इसके तहत वीआईपी नंबरों का आवंटन पारदर्शिता से किया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।

नया नियम किसे फायदा देगा?

यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो लग्जरी या प्रीमियम गाड़ियां अन्य राज्यों से खरीदते हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश में मनपसंद नंबर पर रजिस्टर कराना चाहते हैं। अब उन्हें दोबारा गाड़ी ट्रांसफर करने या दोहरे रजिस्ट्रेशन की झंझट नहीं झेलनी पड़ेगी।