UP Liquor Policy: अब एक ही दुकान में मिलेगी बीयर और अंग्रेजी शराब, जानें कब से लागू होगा ये नया नियम

UP Liquor Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब देशी-विदेशी शराब और बीयर की दुकानें एक ही परिसर में संचालित होंगी। नई नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे शौकीनों को अब एक ही जगह से अपनी पसंदीदा मदिरा खरीदने की सुविधा मिलेगी।
लाइसेंस प्रक्रिया ई-लॉटरी से होगी
प्रदेश सरकार ने आबकारी वर्ष 2025-26 के लिए नई नीति के तहत लाइसेंस आवंटन प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अब देसी-विदेशी शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के माध्यम से होगा। 14 फरवरी से पंजीकरण शुरू हो चुका है और 17 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 27 फरवरी तक लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद 6 मार्च को कलक्ट्रेट में ई-लॉटरी निकाली जाएगी।
दुकानों की संख्या में बदलाव
सहारनपुर जिले में पहले अंग्रेजी शराब की 96 दुकानें, बीयर की 101 दुकानें और देसी शराब की 175 दुकानें थीं। अब जिले में अंग्रेजी और बीयर की कुल 124 दुकानें कंपोजिट (संयुक्त) होंगी। इसके मालिक भी एक ही होंगे, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया भी आसान होगी।
कोटा और लाइसेंस शुल्क में वृद्धि
जिला आबकारी अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि इस बार देसी शराब के कोटे को 10% बढ़ा दिया गया है। बीयर और विदेशी शराब की दुकानों के लाइसेंस शुल्क में 5% की बढ़ोतरी की गई है। विभाग कंपोजिट दुकानों को सुचारु रूप से संचालित करने की तैयारी में जुटा हुआ है।
नीति में बदलाव के उद्देश्य
इस नीति का उद्देश्य सरकार के राजस्व को बढ़ाना और ग्राहकों को एक ही जगह से बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही इससे शराब दुकानों के संचालन में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया गया है।
शराब और बीयर के शौकीनों के लिए यह नई सुविधा निश्चित रूप से राहत देने वाली होगी। अब 1 अप्रैल से उन्हें अलग-अलग दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं होगी।
.webp)
