1. Home
  2. यूपी

UP पुलिसकर्मियों को वेतन के लिए संपत्तियों का ब्योरा देना अनिवार्य, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

UP पुलिसकर्मियों को वेतन के लिए संपत्तियों का ब्योरा देना अनिवार्य, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग (UP Police) ने अपनी संपत्तियों का विवरण दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। डीजीपी मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जो पुलिसकर्मी जनवरी 2024 तक अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं करेंगे, उनका जनवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा।

15 जनवरी तक ब्योरा दर्ज करने का निर्देश

मुख्यालय ने सभी जिलों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि अधीनस्थ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी 15 जनवरी तक अपनी संपत्तियों का विवरण दर्ज करें। मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि इस निर्देश की अनदेखी करने वालों पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

99% पुलिसकर्मियों ने पिछले साल दिया था ब्योरा

पिछले साल मुख्य सचिव के सख्त निर्देशों के बाद 99% से अधिक पुलिसकर्मियों ने अपनी संपत्तियों का विवरण दर्ज किया था। इस बार भी मुख्यालय ने सख्ती बरतते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सख्ती का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना

इस कदम का उद्देश्य पुलिस विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। मुख्यालय ने सभी अधिकारियों को इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।